संविदा कर्मियों का स्थानान्तरण करना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना
उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने अधीक्षण अभियंता व एसडीओ तालबेहट को सौंपा ज्ञापन
ललितपुर
विद्युत उपकेन्दों पर तैनात संविदा कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु निर्देशित किया है जो कि उच्च न्यायालय के आदेश 04 सितम्बर 2018 की अवमानना / उल्लंघन है को लेकर शुक्रवार को उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने लामबंद होकर जिलाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता इंजी. राजीव कालरा व एसडीओ तालबेहट को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने अवगत कराया कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, ललितपुर के पत्रांक 1239/ वि.वि.सं. (ल.) 29 अगस्त 2024 के अनुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियम विरुद्ध लेवर का अनुबन्ध कर लाइन मैन, उपकेन्द्र परिचालक आदि जैसे घातक व तकनीकी कार्य कराया जा रहा है। जिससे उन्हें उनके कार्य के अनुरूप मिलने वाले वेतन का आधा अधूरा वेतन मिल रहा है ऐसे में 9 हजार से 11 हजार रुपये का अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने की नीति लागू नहीं है। इसके बाबजूद भी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपनी शक्ति का दुरूप्योग कर आउटसोर्स कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का आदेश निर्गत किया है, जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना/उल्लंघन की श्रेणी में आता है के क्रम में उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आलाधिकारियों से मौखिक वार्ता एवं पत्र देकर उक्त के क्रम में अवगत कराया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये एवं संविदा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुये न्याय संगत निर्णय लेते हुये आप अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को उक्त आदेश निरस्त करने हेतु उचित कार्यवाही करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। ज्ञापन देते समय प्रशांत खरे, सुनील कुशवाहा, अजय राजपूत, अनिल, भगवानदास, कमलू, ब्रजपाल, अर्जुन, राजकुमार शर्मा, रवि, अन्नू पाठक, बबलू, कालूराम, बिटटू सोनी, रविंद्र, सुरेश, श्रीराम, करन, शिवदयाल, राज, राहुल, मोंटी, रवि विश्वकर्मा, दिनेश, उमा, सुनील, जयपाल अनेकों लोग मौजूद रहे।

रिपोर्ट –रामकुमार पटेल



