WEBSTORY
BREAKINGउत्तर प्रदेशकार्यवाहीताज़ा ख़बरनिरीक्षणपुलिसप्रसासन

जिले में लागू की गई धारा 163 (144)

शांति विवस्था कायम रखने के लिए सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन वगैरह नहीं किया जा सकता. नियमों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन करेगा कड़ी कार्रवाई

ललितपुर (उत्तर प्रदेश)

जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियो के लियेः धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आदेश अपर जिलाधिकारी ने किया जारी ।

बताते चले कि फरवरी 2025 में दिनाँक 02.02.2025 को वसंत पंचमी, 12.02. 2025 को सन्त रविदास जयन्ती, 14.02.2025 को शये-वरात 28.02.2025 को महाशिवरात्रि, 13.03.2025 से 15. 03.2025 तक होली का त्योहार, 28.03.2025 को जमात-उल-विदा, (रमजान माह का अंतिम शुक्रवार) 30.03. 2025 को चेटीचन्द जयन्ती, 31.03.2025 को ईद-उल-फित्तर आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है, तथा 24. 02.2025 से 12.03.2025 तक हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट वोर्ड परीक्षायें प्रस्तावित है, उक्त त्योहारों तथा परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में आसामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थ हेतु शांति व्यवस्था भंग करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त अवसर पर शांति व्यवस्था के निमित्त प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दिनांक 02.02.2025 से 31.03.2025 तक जनपद ललितपुर की सीमान्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया जाना अपरिहार्य है।

20250815_154304

ललितपुर जिले के एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, अपर मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नलिखित निपेधाज्ञायें पारित करता हूँ-
किसी भी स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। समन अधिकारी की पूर्व अनुमति के विना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें।
यह कि जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू नाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से कायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा, परन्तु यह प्रतिवन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों तथा लाठी के संबंध में अपंग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, वक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नहीं करेगा, जिससे किसी बर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तया किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो।
सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात संरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा, जिससे जन सानान्य में भय अथवा आकोश उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा।
उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी उत्तेजित नारे एवं भाषण एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति / समुदाय को साम्प्रदायिक द जातिगत / राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा न ही ऐसी वात करेगा, जिससे उस क्षेत्र को शांतिव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी, प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी चात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो व जन भावना उद्वेलित होने की सम्भावना हो।
कोई भी व्यक्ति उयत अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर (व्यनि के यन्त्रों) तश्ग डी०जे० का प्रयोग नहीं करेगा।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेप परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी/उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर / महरौनी / तालबेहट/पाली/मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक कि अनुमति दी जायेगी।

 

रिपोर्ट- आर के पटेल

संपादक-समाचार तक

Related Articles

Back to top button
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
google.com, pub-9022178271654900, DIRECT, f08c47fec0942fa0