WEBSTORY
कार्यवाहीकृषिप्रसासनराजस्व

जमीन पर अवैध कब्जा कर जुताई-बुवाई करने का आरोप

एसडीएम मड़ावरा के आदेश व पीडि़त की तहरीर पर एफआईआर दर्ज

ललितपुर

_______________

 जमीन पर अवैध कब्जा कर जुताई-बुवाई करने का आरोप लगाते हुये थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम धवा निवासी महीप पुत्र गब्दू अहिरवार ने एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी मड़ावरा को सौंपते हुये कार्यवाही की मांग की। एसडीएम मड़ावरा के आदेश पर थाना पुलिस ने अवैध कब्जा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

20260128-084911
20260128-083212
20260128-091124
20260128-084758
20260128-090342
20260128-090106
20260128-083952
20260127-215334
20260128-083533
20260128-080822
20260128-085735
20260128-091335
20260128-085321
20260128-090916
20260127-215709
20260128-083404
20260128-090622
20260128-085024
20260128-085928
WhatsApp-Image-2026-01-30-at-2.51.15-PM-(1)
WhatsApp-Image-2026-01-30-at-2.51.13-PM-(1)
WhatsApp-Image-2026-01-30-at-2.51.15-PM
WhatsApp-Image-2026-01-30-at-2.51.13-PM
WhatsApp-Image-2026-01-30-at-2.51.14-PM

एसडीएम मड़ावरा को दिये शिकायती पत्र में महीप ने बताया कि उसकी आराजी संख्या 367 रकवा 0.510 जमीन मौजा लहर में संक्रमणीय भूमिधर है। बताया कि आराजी की हदबंदी व पुष्टि 30 जून 2023 को एसडीएम मड़ावरा की गयी थी। बताया कि वह उक्त आराजी पर जुताई-बुवाई की तो गांव के मनसुक पुत्र धरमू, राजू, गब्बर पुत्रगण मनसुका, जगभान, तुलसी पुत्रगण रामसिंह, राजकुमार पुत्र करिया अहिरवार ने उसकी आराजी की मेढ़ पर रहे पत्थर आदि को उखाड़ कर फेंक दिया और जमीन पर अवैध कब्जा करते हुये दोबारा से जुताई-बुवाई कर दी। जब उसने यह देखकर उक्त लोगों को रोका तो उक्त लोगों ने एकराय होकर कुल्हाड़ी व लाठियों से जान से मारने को दौड़ पड़े। किसी प्रकार पीडि़त ने भागकर अपनी जान बचायी। आरोप लगाया कि उक्त लोग गर्दन काटकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उक्त लोग काफी आपराधिक किस्म के लोग हैं। पीडि़त ने आरोप लगाया कि उक्त लोग उसकी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं, जिससे वह शांति से खेती नहीं कर पा रहा है। पीडि़त की शिकायत पर एसडीएम मड़ावरा ने थाना पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। निर्देश मिलते ही मड़ावरा पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 (1), 326 (ई), 352, 351 (2), 351 (3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

रिपोर्ट–रामकुमार पटेल 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
google.com, pub-9022178271654900, DIRECT, f08c47fec0942fa0