
कटिहार (बिहार)
कटिहार नगर निगम कार्यालय में नगर निकाय क्षेत्र में संचालित मांस और मछली की दुकानों को लेकर दुकानदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुकानदारों को बिहार सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मांस और मछली की दुकानों का संचालन तय नियमों और मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। निर्देश दिया गया कि स्कूल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के आसपास मांस-मछली की दुकानें संचालित नहीं की जा सकेंगी।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि खुले में मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दुकानों को इस प्रकार संचालित करना होगा कि वह आम लोगों की सीधी नजर में न हों और साफ-सफाई के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।
नगर निगम ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि किसी भी पशु का वध सार्वजनिक या खुले स्थान पर नहीं किया जाएगा। दुकानों में टाइल्स, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, उचित वेंटिलेशन और ड्रेनेज की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सभी दुकानदारों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना भी आवश्यक बताया गया।
अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए दुकानदारों से सहयोग की अपील भी की।
रिपोर्ट – प्रीतम चक्रवर्ती
प्रमंडल प्रभारी पूर्णिया
कटिहार (बिहार)
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