Uttar Pradesh; नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्ती
नियम तोड़े तो जुर्माना और जब्ती तय, सीमा पर बढ़ी निगरानी

महराजगंज
भारत-नेपाल सीमा से जुड़े वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त किए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है।
नेपाल में लागू भंसार महाशुल्क ऐन 2071 के तहत भारतीय वाहनों के प्रवेश के लिए कस्टम अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहन के प्रकार के अनुसार दैनिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
नियमों के अनुसार मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए प्रतिदिन 100 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 400 रुपये और कार, जीप या वैन के लिए 600 रुपये शुल्क देना होगा।
कस्टम शुल्क चुकाने के बाद भी कोई विदेशी वाहन नेपाल में एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक ही चलाया जा सकता है। समय सीमा से अधिक रहने पर मोटरसाइकिल पर 2000 रुपये प्रतिदिन और अन्य वाहनों पर 2500 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
विशेष प्रावधान के तहत यदि कोई वाहन सीमा के पास के बाजार तक जाकर उसी दिन लौट आता है, तो उस पर शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए भंसार कार्यालय से पास लेना जरूरी होगा।
सबसे सख्त नियम यह है कि यदि कोई वाहन बिना भंसार अनुमति के सात दिन से अधिक नेपाल में पाया जाता है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।
इसके अलावा बिना अनुमति वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
रिपोर्ट – धनंजय पटेल
जिला ब्यूरो – महराजगंज
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